AKTU Official Notice : डॉ एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी मैं अभी-अभी ऑफिशल नोटिस जारी किया है, छात्रों के Caution Money को वापस करने को लेकर। इस आर्टिकल में आपको विस्तृत जानकारी मिलेगा, तो अंत तक जरूर पढ़ें।
Aktu Official Notice Details
AKTU official Notice Released Date : 06/04/2024
विषय : निजी क्षेत्र की डिग्री/ डिप्लोमा स्तरीय अभियन्त्रण संस्थानों द्वारा छात्रों से प्रवेश के समय ली जाने वाले जमानत / काशनमनी की धनराशि वापस किये जाने के सम्बन्ध में।
महोदय,
कृपया उपर्युक्त विषयक सचिव, प्रवेश और फीस नियमन समिति, लखनऊ के पत्रांक 5302-03/प्र०फी०नि०स०/काशमनी/2024 दिनांक 28 मार्च, 2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का रुष्ट करें।
जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि कतिपय निजी क्षेत्र की डिग्री/डिप्लोमा स्तरीय संस्थानों द्वारा प्रायः जमानत/काशनमनी की धनराशि छात्रों से गनगाने दरों से वसूल की जाती है व उसे समय से वापस नहीं किया जाता है के दृष्टिगत शारान के कार्यालय आदेश संख्या 204740/16-1099/1124/2019 दिनांक 25 अगस्त, 2022 के माध्यम से निजी क्षेत्र की डिग्री/डिप्लोमा स्तरीय अभियन्त्रण संस्थानों द्वारा छात्रों से प्रवेश के समय ली जाने वाली जमानत/काशनमनी की धनराशि वापस किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिये गयें।
1. एकरूपता की दृष्टि से निजी क्षेत्र की डिग्री स्तरीय अभियन्त्रण संस्थाओं द्वारा अधिकतम रू0 5,000 एवं डिप्लोमा स्तरीय अभियन्त्रण संस्थाओं द्वारा अधिकतम रू० 3,000 प्रति छात्र लिया जायेगा।
2. पाठ्यक्रम को पूर्ण करने के उपरान्त छात्रों द्वारा संस्थान से नो उयूज प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की तिथि के पश्चात छात्रों को जमानत/काशनमनी की धनराशि दो माह के अन्दर वापस किया जाना अनिवार्य होगा। यदि संस्थान द्वारा छात्र को नो ड्यूज प्रमाण-पत्र निर्गत करने की तिथि के पश्चात निर्धारित समयावधि (दो माह) तक जमानत/काशनननी की धनराशि वापस नहीं की जाती है तो संस्थान के विरुद्ध निम्नलिखित नियमानुसार कार्यवाही की जायेगीः-
i. यदि छात्रों पर किसी प्रकार की देनदारी/देयक यथा पुस्तकालय की पुस्तक/प्रयोगशाला में किसी प्रकार की टूट-फूट इत्यादि होती है तो उस देनदारी को काशनमनी की धनराशि से समायोजित कर शेष धनराशि छात्रों को दो माह के अन्दर वापस करना अनिवार्य होगा।
ii. यदि संस्थान द्वारा निर्धारित समयावधि दो माह के पश्चात चार माह के अन्दर जनानत/काशनमनी की धनराशि छात्र को वापस की जाती है तो संस्थान को जमानत/काशनमनी की धनराशि का दो गुना छात्रों को वापस करना होगा।
iii. यदि संस्थान द्वारा चार माह के पश्चात एवं छः माह के अन्दर जमानत / काशनमनी की धनराशि छात्र को वापस की जाती है तो संस्थान को जमानत / काशनमनी की धनराशि का तीन गुना छात्रों को वापस करना होगा।
iv. यदि संस्थान द्वारा छः माह के पश्चात जमानत / काशनमनी की धनराशि छात्र को वापस की जाती है तो संस्थान को जमानत / काशनमनी की धनराशि का चार गुना छात्रों को वापस करना होगा।
v. यदि संस्थान द्वारा उपरोक्त उल्लिखित बिन्दुओं में दर्शाये गये नियमों का पालन नहीं किया जाता है, तो संस्थान के विरूद्ध सक्षम स्तर से नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
3.. समस्त निजी क्षेत्र की डिग्री/डिप्लोमा स्तरीय अभियन्त्रण संस्थाओं को जमानत/काशनमनी की धनराशि छात्रों को वापस किये जाने के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र यू० राईज पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
अतः उक्त शासनादेश के अनुपालनार्थ निजी क्षेत्र की डिग्री / डिप्लोमा स्तरीय अभियन्त्रण संस्थाओं से वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में जमानत/काशनमनी की धनराशि को वापस किये जाने एवं प्रमाण-पत्र यू० राईज पोर्टल पर अपलोड किये जाने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर समिति की ई०मेल आई०डी० afrcup1155@gmail.com पर एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है।
अतः विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त संस्थानों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त शासनादेश के अनुपालनार्थ निजी क्षेत्र की डिग्री/डिप्लोमा स्तरीय अभियन्त्रण संस्थाओं से वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में जमानत/काशनमनी की धनराशि को वापस किये जाने एवं प्रमाण-पत्र यू० राईज पोर्टल पर अपलोड किये जाने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर समिति की ई०मेल आई०डी० afrcup1155@gmail.com पर सूचित करते हुए विश्वविद्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें।
AKTU Official Notice : अभी जारी हुआ Official Notice
दोस्तों इस ऑफिशल नोटिस में यही जानकारी दिया गया है। इस नोटिस को नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से डाउनलोड कर सकते है।
AKTU Official Notice : अभी आया नोटिस, जल्दी करें Registration
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