BTEUP Official Notice: सम्बद्धता विस्तार को लेकर जारी हुआ ऑफिशल नोटिस

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BTEUP Official Notice : बोर्ड आफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश (BTEUP) के तरफ से 11/06/2025 को ऑफिशल नोटिस जारी किया गया है इस नोटिस के बारे में इस आर्टिकल में इस नोटिस के बारे में पूरी जानकारी दिया गया है तो अंत तक जरूर पढ़ें, जितने भी छात्र-छात्राओं ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल है व्हाट्सएप ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए हैं वह जल्दी ज्वाइन कर ले।

Overview

UniversityBTEUP
Notice Related सम्बद्धता विस्तार को लेकर Official Notice
Notice Send Fromसचिव (अजीत कुमार मिश्र)
Notice Released Date11/06/2025
Official Websitebteup.ac.in

BTEUP Official Notice Details

विषयः सत्र 2025-26 हेतु परिषद से पूर्व से सम्बद्ध समस्त संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,
उपरोक्त विषयक सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ के पत्र सं०ः 260/ संप्रप/परी०अनु०- (प्रवेश क्षमता) / 2025, दिनांक: 29.05.2025 सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से निजी क्षेत्र की संस्थाओं की वास्तविक स्वीकृत प्रवेश क्षमता दिनांकः 16.06.2025 तक उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है।

उक्त के दृष्टिगत परिषद द्वारा सत्र 2025-26 हेतु परिषद से पूर्व से सम्बद्ध निजी क्षेत्र की समस्त संस्थाओं को ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में सम्बद्धता विस्तार की कार्यवाही अनिवार्यतः पूर्ण की जानी है।

अतः इस संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि दिनांकः 12.06.2025 से अग्रिम आदेशों तक प्रत्येक दशा में यूराईज पोर्टल पर अपनी संस्था के su login के माध्यम से संस्था संबंधी सूचनाओं की त्रुटिरहित प्रविष्टि करते हुए सत्र 2025-26 हेतु ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्गत अनुमोदन

विस्तार पत्र की स्पष्ट एवं प्रमाणित प्रति (pdf format) को दिये गये लिंक के माध्यम से अपलोड करना तथा यू-राईज पोर्टल के माध्यम से आवेदन के समय ही सम्बद्धता विस्तार शुल्क सत्र 2025-26 हेतु दिये गये लिंक के माध्यम से ऑनलाइन जमा करना सुनिश्चित करें।

संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा शीघ्र ही सत्र 2025-26 हेतु काउंसिलिंग प्रक्रिया प्रारम्भ की जानी है, यदि संस्था द्वारा सत्र 2025-26 के सम्बद्धता विस्तार हेतु यू-राईज पोर्टल के माध्यम से आवेदन न किये जाने के कारणवश संस्था का नाम काउंसिलिंग प्रक्रिया में प्रदर्शित नही होता है तो इसका समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा।

साथ ही यह भी अवगत कराना है कि इस संबंध में यूराईज पोर्टल के अतिरिक्त अन्य किसी भी माध्यम (ऑफलाइन / ऑनलाइन) से आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

नोटः- यदि शासन के निर्देशानुसार आपको सम्बद्धता विस्तार अगले आदेशों तक के लिए जारी किया जाता है तो सम्बद्धता विस्तार शुल्क प्रत्येक शैक्षिक वर्ष हेतु जमा करना अनिवार्य होगा।

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