UP Scholarship Official Notice : उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति (UP Scholarship) को लेकर अभी अभी आफिशियल नोटिस जारी हुआ है। आइए देखते है Full Details.
UP Scholarship Official Notice Details
Notice Released Date : 26/04/2024
विषय– वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2023-24 4 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) योजनान्तर्गत विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी स्तर पर फीस लॉक किये जाने हेतु पोर्टल खोलने के संबंध में।
महोदय,
उपर्युक्त विषयक निदेशक, समाज कल्याण के पत्र संख्या-146/स0क०/ शिक्षा-अ/4/597/2024-25 दिनांक 22.04.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष शैक्षिक सत्र 2023-24 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) योजनान्तर्गत फीस लॉक किये जाने की कार्यवाही हेतु निम्नानुसार पोर्टल खोलने की अनुमति प्रदान करते हुए शासनादेश निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया हैः-
क्र० | समयावधि | प्रक्रियात्मक कार्यवाही |
---|---|---|
1 | 30 अप्रैल से 03 मई, 2024 तक | विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी/जिला विद्यालय द्वारा फीस आदि का सत्यापन | प्रदेश के अन्दर सम्बन्धित विश्वविद्यालय / एफिलियेटिंग एजेन्सी के नोडल अधिकारी द्वारा फीस को अंकित कर डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाइन सत्यापित करना। |
2 | 04 मई से 07 मई, 2024 तक | जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा फीस आदि का सत्यापन | प्रदेश के अन्दर सम्बन्धित विश्वविद्यालय / एफिलियेटिंग एजेन्सी के नोडल अधिकारी द्वारा भरी गयी फीस को अथवा स्वयं फीस अंकित कर डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाइन सत्यापित करके लॉक करना। |
उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-11/2024/148/26-3-2024/C.NO-1513982 दिनांक 11-01- 2024 द्वारा वित्तीय वर्ष शैक्षिक सत्र 2023-24 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) योजनान्तर्गत मास्टर डाटा लॉक करने से लेकर वितरण तक की प्रक्रिया हेतु समय निर्धारित करते हुए समय-सारिणी जारी की गयी है।
3. वित्तीय वर्ष 2023-24 में विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा फीस लॉक न किये जाने के कारण अनुसूचित जाति के 13550 छात्रों को छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) प्राप्त नहीं हुई है। इन छात्रों को उक्त वर्ष की छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) की धनराशि का भुगतान किये जाने हेतु विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी के स्तर से तदोपरान्त जिला समाज कल्याण अधिकारी स्तर से फीस लॉक कराया जाना है।
4. विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी के नोडल अधिकारी द्वारा फीस को अंकित कर लॉक करने के उपरांत जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा उक्त फीस को अथवा स्वयं फीस अंकित कर लॉक करने की कार्यवाही की जायेगी। उक्त डाटा में से जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के स्तर से वेरीफाइड डाटा वाले छात्रों को 40 प्रतिशत राज्यांश की धनराशि का भुगतान नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा। तदोपरान्त 60 प्रतिशत केन्द्रांश की धनराशि भुगतान हेतु डाटा भारत सरकार को शेयर किया जायेगा।
अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष शैक्षिक सत्र 2023-24 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) योजनान्तर्गत फीस लॉक किये जाने की कार्यवाही हेतु उपरोक्तानुसार पोर्टल खोलते हुए आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।
दोस्तों इस नोटिस में यही जानकारी दिया गया है। नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से इस नोटिस को डाउनलोड कर सकते है। Latest Update को सबसे पहले पाने के लिए Telegram Channel को join करे।
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